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Giveup Abhiyan : 31 मार्च तक स्वेच्छा से हटाएं नाम, बाद में अपात्रों से वसूली होगी, कानूनी कार्रवाई भी होगी

RNE Bikaner.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में स्वेच्छा से लाभ त्याग के लिए ‘गिव अप अभियान’ के तहत 31 मार्च अपात्र लाभार्थी अपना नाम हटवा सकते हैं। अब तक योजना से जुड़े 26 हजार से अधिक व्यक्तियों ने अपने नाम हटवाए हैं।

जिला रसद अधिकारी नरेश शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आमजन में जागरूकता बढ़ने से योजना से जुड़े सक्षम व्यक्ति अपना नाम हटाने के लिए आगे आ रहे हैं। रसद कार्यालय में रोज ऐसे आवेदन पत्र प्राप्त किया जा रहे हैं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार चलाए जा रहे इस ‘गिव अप अभियान‘ के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में शामिल लाभार्थी स्वेच्छा से अपना नाम हटवा सकते हैं।

चेतावनी : समय रहते खुद नाम हटवा लो..

जिला रसद अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की सूची में शामिल ऐसे सक्षम लाभार्थियों को चेतावनी दी गई हैं। ऐसे अपात्र परिवारों को 31 मार्च 2025 तक स्वेच्छा से नाम हटवाने का मौका दिया जा रहा है। उसके बाद अपात्र लोगों के विरूद्ध राशि वसूली एवं विधिक कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का असल उद्देश्य गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान करना है। गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उचित एवं वहनीय कीमत पर उपलब्ध करवाकर खाद्यान्नों तक निर्धन परिवारों की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 लागू किया गया था।

ऐसे हटवा सकते हैं नाम :

जिला रसद अधिकारी ने बताया कि सक्षम परिवारों को नाम हटवाने के लिए निकटतम उचित मूल्य दुकानदार के माध्यम से प्रार्थना पत्र मय राशनकार्ड एवं आधार कार्ड के जिला रसद अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने का पुनः अनुरोध किया जा रहा है‌। 31 मार्च के बाद अपात्र व्यक्तियों का चिन्हीकरण कर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटाने तथा अन्य समुचित प्रावधानों (गेंहू की राशि वसूली सहित) के तहत कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में बीकानेर जिले में 2 लाख 98 हजार 117 परिवारों के 13 लाख 2 हजार 692 सदस्य इस योजना में शामिल हैं।

90 को नोटिस :

जिला रसद अधिकारी ने बताया कि जिले के खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े 90 अपात्र लाभार्थियों को नोटिस दिया गया है। उन्होंने बताया कि कार्यालय के प्रवर्तन स्टाफ द्वारा प्राप्त निष्कासन श्रेणी में होने की सूचनाओं के आधार पर 90 अपात्र एनएफएसए लाभार्थियों को नोटिस जारी किए गए हैं। उनके विरुद्ध वसूली सहित विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

कौन हैं अपात्र:

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की अधिसूचना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लिए क्रमशः 6 एवं 7 निष्कासन की श्रेणियां निर्धारित हैं, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अपात्र है। जिनमें आयकर दाता, सरकारी/अर्द्ध सरकारी कार्मिकों एवं पेंशनर, एक लाख से अधिक वार्षिक आय वाले, निजी चार पहिया वाहनधारक, नगर निगम क्षेत्र में 1000 वर्गफीट, नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफीट तथा ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्गफीट से अधिक बड़ा पक्का आवासीय/व्यवसायिक परिसर धारक एवं निर्धारित सीमा से अधिक कृषि भूमि धारक परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के निष्कासन की श्रेणी में आते हैं और इस योजना हेतु अपात्र हैं।योजना से नाम कैसे हटवाएं :

अपात्र या सक्षम परिवार के मुखिया स्वेच्छा से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में लाभ परित्याग हेतु साधारण प्रार्थना पत्र जिसमें उसका नाम, पता, राशनकार्ड नंबर तथा मोबाइल नंबर अंकित कर हस्ताक्षर सहित निकटतम उचित मूल्य दुकान या उपखंड अधिकारी कार्यालय अथवा जिला रसद कार्यालय में जमा करवा सकते हैं । लाभ परित्याग का आवेदन पत्र प्रत्येक उचित मूल्य दुकानों पर मुफ्त में उपलब्ध है।